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झबरेड़ा 11 मार्च। नगर पंचायत झबरेड़ा द्वारा कस्बे के निवासियों पर लगाए गए नए भवन कर को लेकर बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में महत्वपूर्ण जन-सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने जनता की आपत्तियों को सुना और उनका समाधान किया।

झबरेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमानुसार प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पंचायत क्षेत्र के भीतर भवन कर बढ़ाने का प्रावधान है। इसी प्रक्रिया के तहत इस बार नगर पंचायत द्वारा टैक्स में 10 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के संबंध में पहले ही सभी कस्बे वासियों को नोटिस जारी कर दिए गए थे। नोटिस जारी होने के बाद जिन स्थानीय निवासियों को बढ़े हुए टैक्स या उसमें हुई किसी त्रुटि पर आपत्ति थी, उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। बुधवार को आयोजित इस सुनवाई में नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से आपत्तियों का अवलोकन किया। ज्यादातर शिकायतों और आपत्तियों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिससे लोगों को राहत मिली। अधिशासी अधिकारी हर्षवर्धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि आपत्ति की सुनवाई में लगभग 70 कस्बा वासियों की शिकायत मिली जिनमें से लगभग सभी शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया तथा बाकी का भी कर दिया जाएगा। यह वृद्धि विकास कार्यों और बेहतर नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नगर पंचायत प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि टैक्स का निर्धारण पूरी पारदर्शिता के साथ हो। जिन लोगों को टैक्स की गणना या श्रेणी को लेकर भ्रम था, उन्हें कार्यालय में विस्तार से समझाया भी गया।




