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झबरेड़ा 7 अक्टूबर। क्षेत्र में पावर खड़े कोल्हुओं का नया सत्र शुरू होने के साथ ही खांडसारी विभाग ने कोल्हू संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस कोई भी पावर खड़ा कोल्हू संचालित नहीं किया जाएगा। साथ ही गन्ने की खरीद, पिराई और तैयार उत्पादन का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

हरिद्वार की खांडसारी निरीक्षक मोनिका ने बताया कि जिले के सभी पावर खड़े कोल्हू संचालकों को संचालन शुरू करने से पहले विभाग से विधिवत लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा कोल्हू शुरू करने की तिथि की लिखित सूचना भी विभाग को देनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोल्हू पर गन्ने की खरीद, पिराई और उत्पादन का विवरण निर्धारित रजिस्टर में नियमित रूप से दर्ज करना होगा। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान संबंधित संचालक को यह रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा। खांडसारी विभाग की ओर से समय-समय पर कोल्हुओं का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान बिना लाइसेंस कोल्हू चलता मिला या गन्ने की खरीद, पिराई व उत्पादन के रिकॉर्ड में अनियमितता पाई गई तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी कोल्हू संचालकों से नियमों का पालन करने तथा आवश्यक रजिस्टरों को व्यवस्थित और अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं। इससे गन्ने की खरीद और कोल्हुओं में होने वाले उत्पादन का रिकॉर्ड भी विभाग के पास उपलब्ध रहेगा।





