झबरेडा 8 जुलाई। क्षेत्र के अंतर्गत दहेज लोभियों द्वारा एक विवाहिता का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने और मांग पूरी न होने पर कतर विदेश से फोन पर एक ही बार में ‘तीन तलाक’ दे दिया है। महिला हेल्पलाइन रुड़की में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति, सास, ससुर, देवर और दो ननदों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के ग्राम खुड्डा की रहने वाली गुलशबिस्ता 35 वर्ष का निकाह 24 नवंबर 2024 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार झबरेड़ा के ग्राम लाठरदेवा शेख में हुआ था। मृतका के परिजनों ने शादी में ब्रेजा कार, सोने-चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 30 लाख रुपये खर्च किए थे। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति मुईद अहमद MCA पास, जो कतर में एक कंपनी में मैनेजर है, और उसके परिवार वाले इस दहेज से खुश नहीं थे। ससुराल जाते ही सास शाहीन, ससुर मौ० ईसा, ननद शबनूर व गुलफसा और देवर बाबर अली ने उसे कम दहेज के ताने देने शुरू कर दिए और टॉप मॉडल स्कॉर्पियो कार या 30 लाख रुपये नकद लाने का दबाव बनाने लगे।विवाहिता के अनुसार, उसके माता-पिता ने उसकी गृहस्थी बचाने के लिए बीच में 2 लाख रुपये नकद और सास को 3 लाख की सोने की चेन भी दी, लेकिन ससुराल वालों का लालच कम नहीं हुआ। 15 फरवरी 2025 को आरोपितो ने विवाहिता को जबरन एक बुलेरो गाड़ी में बैठाया और लाठरदेवा शेख में रेलवे अंडरपास के पास बीच सड़क पर लात-घूंसों से पीटकर गाड़ी से नीचे उतार दिया। इसके अगले ही दिन 16 फरवरी 2025 पति मुईद अहमद वापस कतर चला गया। मामले को सुलझाने के लिए 11 जनवरी 2026 की रात को ग्राम खाताखेड़ी में अजरार अहमद की बैठक पर दोनों पक्षों की एक पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में समाज के मौजिज लोगों की मौजूदगी में जब ससुराल वालों से विवाहिता को वापस ले जाने की बात कही गई, तो वे स्कॉर्पियो कार या 30 लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे।इसी दौरान देवर बाबर अली ने कतर में बैठे अपने भाई मुईद अहमद को IMO ऐप के जरिए वीडियो/ऑडियो कॉल की। जब मुईद को बताया गया कि लड़की वाले मांग पूरी करने में असमर्थ हैं, तो उसने फोन का स्पीकर ऑन होने पर ही पूरी पंचायत के सामने विवाहिता को एक ही समय में तीन बार ‘तलाक-तलाक-तलाक’ बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। साथ ही पुलिस कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता गुलशबिस्ता द्वारा अपनी इद्दत की अवधि पूरी करने के बाद महिला हेल्पलाइन रुड़की में न्याय की गुहार लगाई गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर थाना झबरेड़ा पुलिस ने सभी 6 नामजद आरोपितो के खिलाफ कानूनी धाराओं मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





